
इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आपातकालीन व्यवस्थाओं से जुड़े वाहनों, पेट्रोल/डीजल/गैस टैंकर (जो शहर में स्थित पेट्रोल पम्पों पे सप्लाय हेतु आते है), स्वास्थ्य सेवाओं/व्यवस्थाओं से जुड़े वाहन, शासकीय सेवा तथा शासकीय सेवा से जुड़े अनुबंधित वाहन, नगर निगम के वाहन, दुग्ध सेवा, फल सब्जी से जुड़े वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित वस्तुओं की आपूर्ति, नगर निगम के कचरा वाहन व अन्य निगम के अनुबंधित वाहनों आदि आकस्मिक सेवाओं या आपातकालीन सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को शहरी सीमा में प्रवेश हेतु प्रतिबंधित समय में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
