
भोपाल/जबलपुर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे पर लोकायुक्त ने FIR दर्ज की है।
जबलपुर लोकायुक्त ने आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने पर तीनों आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
दरअसल, साल 2007 से 2012 के बीच वर्तमान ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे जबलपुर में बतौर एडीएम पदस्थ थे।
जबलपुर के कुंडम इलाके में इन्होंने आदिवासियों की जमीन को बेचने की अनुमति दी थी। जबकि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा ही दी जा सकती है।
इस मामले में कलेक्टर से शिकायत की गई। शिकायत के आधार मौजूदा एडीएम शेर सिंह मीणा ने जांच कर प्रतिवेदन जबलपुर लोकायुक्त को दिया था। प्रतिवेदन के आधार लोकायुक्त ने FIR दर्ज की है।
चुनावी वर्ष में डेमेज कंट्रोल में लगी भाजपा सरकार के सामने अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है की जिन अफसरों पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हो गए है अब उन्हे वर्तमान प्रभार में निरंतर रखा जाए या उन्हें पद से हटा दिया जाए?

