मनीष सिसोदिया की CBI रिमांड खत्म, आज कोर्ट में पेशी:उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, जमानत पर 10 मार्च को फैसला
दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को CBI आज यानी 6 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। यहां से उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है।
दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को CBI आज यानी 6 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। यहां से उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की CBI रिमांड दो दिन (6 मार्च) के लिए बढ़ा दी थी, जो आज पूरी हो रही है। हालांकि, CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी।
सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। CBI ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई, यहां से सिसोदिया को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया था।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये दलीलें दी गईं…
CBI– सिसोदिया की रिमांड तीन दिन बढ़ाई जाए।
कोर्ट- क्यों? अब क्या बाकी रह गया?
CBI- मनीष सिसोदिया से रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं, इसके अलावा मामले के कुछ गवाहों से उनका आमना-सामना कराना है।
सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन- रिमांड नहीं दी जाए। CBI रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम जांच में सहयोग नहीं कर रहे। पहली बार इस आधार पर रिमांड देना ही काफी था, अब दी गई तो यह अति होगी।
कोर्ट-अगर आपको लगता है कि रिमांड देना गलत था तो उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी।
सिसोदिया के दूसरे वकील मोहित माथुर- तीन दिन की रिमांड के बाद तो रिमांड एप्लिकेशन में कोई नया फैक्ट आना चाहिए था, लेकिन आज भी जांच एजेंसी वही दलील दे रही है, जो पहले दिन दी थी।
कोर्ट- आपको कस्टडी में कोई परेशानी है।
सिसोदिया- मुझे शारीरिक रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना भी वक्त पर मिलता है, लेकिन अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे इस प्रताड़ना से बचाया जाए।
कोर्ट – CBI मनीष सिसोदिया की परेशानी पर ध्यान दें।
सिसोदिया की दलील- पूछताछ में पूरा सहयोग किया
3 मार्च को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि CBI की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो CBI कर चुकी है।
केजरीवाल बोले – BJP नेता के बेटे से 8 करोड़ रुपए मिले, पकड़ा सिसोदिया को
सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने पर 4 मार्च को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कर्नाटक के दावणगेरे में निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा कि BJP के एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हो सकता है कि BJP उसे अगले साल पद्म भूषण दे दे। 8 करोड़ रुपए उसके घर से मिले और गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को किया। मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के दौरान कुछ नहीं मिला था।
26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने CBI को सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी दी थी। 28 फरवरी की सुबह कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
उन्होंने कोर्ट से मामले पर फौरन सुनवाई की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि, 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। सीधे हमारे पास आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।

28 सितंबर, सोमवार
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