इंदौर-मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को ब्याज सहित 6 करोड़ 14 लाख रुपए के मुआवजा मिलेगा। जिला कोर्ट द्वारा पहली बार इतनी बड़ी राशि की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है।
विओ- दरअसल आज से 4 साल पहले जबलपुर के समीप सिहोरा बाईपास के पास कौसर अली नामक व्यक्ति को एक ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई थी। जिसमें कौसर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी। कौसर अली के परिजनों के द्वारा अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के माध्यम से इंदौर जिला कोर्ट में मोटर दुर्घटना के संबंध में क्लेम के लिए दावा पेश किया गया था। मृतक कौसर अली कंस्ट्रक्शन कांट्रैक्टर थे और ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करते थे। जिसको देखते हुए श्रीमान 11वें न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक की बीमा कंपनी को कल 6 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि बीमा कंपनी के द्वारा मृतक के परिजनों को भुगतान करने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के अनुसार मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इंदौर न्यायालय द्वारा किसी दुर्घटना में इतनी बड़ी राशि का आदेश दिया गया है।यह प्रकरण लगभग 4 साल कोर्ट में विचाराधीन रहा और अब जिला न्यायालय ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को न्याय दिया है।
