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‘मोदी सरनेम’ केस में राहुल गांधी दोषी करार, सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जमानत भी मिल गई

'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?'... कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है. गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है.

Abhishek Raghuvanshi23 मार्च 2023 · 1 मिनट पढ़ें
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‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’… कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है. गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई. कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है. वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में ये बयान दिया था. राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहराया. कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे. राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे.

कोर्ट में क्या क्या हुआ?

– राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था.
– राहुल ने कोर्ट में कहा, ”मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला. मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं.”

– राहुल गांधी के वकील ने बताया, दो साल की सजा सुनाई गई. उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है. वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं.

– सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए. जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की.

क्या बोले पूर्णेश मोदी?

याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के बाहर आकर बताया, हमने राहुल के बयान पर याचिका दाखिल की थी. आज फैसला आया है. इसका हम स्वागत करते हैं. ये सामाजिक आंदोलन था. किसी सामाज के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए. 

– पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने बताया कि राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का दोषी पाया गया है. उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई. राहुल की ओर से अपील की गई कि ऊपरी अदालत में जाने तक उन्हें जमानत दी जाए. कोर्ट ने उन्हें ऊपरी कोर्ट में जाने के लिए जमानत दे दी है, कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा सस्पेंड कर दी. 

राहुल जो बोलते हैं, उससे सभी को नुकसान होता है- रिजिजू

उधर, राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने को लेकर जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, ”राहुल गांधी जो बोलते हैं, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है. इससे कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे देश को भी नुकसान होता है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी का रवैया है, उसने सब कुछ खराब कर दिया. इससे उनकी पार्टी तो डूब ही रही है.बल्कि सभी का नुकसान होता है.”

कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें सब पहले से पता था, बार बार जज बदले जा रहे थे. कानून के तहत हम आगे की कार्यवाही करेंगे. हमें पहले से ये बाते मालूम थीं. जनता को सच बताना हमारा काम हैं. यह तानाशाह सरकार है. ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनकी चले. 

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एक साजिश रची जा रही थी, हम सबको मालूम थी. सहयोग से कोर्ट के जज का तबादला कर नए जज बैठाए गए. इसके बाद राहुल को पेश किया गया. उन्हें दोषी करार दिया गया. चुनावी माहौल में राहुल ने मोदी मोदी सरनेम वाला बयान दिया था. ये बोलना अपराध नहीं. यह किसी के अपमान करने के लिए नहीं कहा गया था.

क्या है मामला?

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.

अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे. वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं. 

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

राहुल इस मामले में पिछले बार 2021 में  सूरत की कोर्ट में पेश हुए थे.उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया था. राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला के मुताबिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. 

पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक के वकील ने कोर्ट में बताया था कि गांधी के कोलार भाषण वाली सीडी और पेन ड्राइव से साबित होता है कि कांग्रेस सांसद ने वास्तव में मोदी सरनेम परटिप्पणी की थी, और उनके बयानों ने समुदाय को बदनाम किया. 

वहीं, राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि यह पूरी कार्यवाही ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि इस मामले में शिकायतकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी को होना चाहिए था, न कि विधायक पूर्णेश मोदी को, क्योंकि गांधी के भाषण में मुख्य लक्ष्य पीएम मोदी थे. 

कोर्ट का सम्मान करते हैं- कांग्रेस

कोर्ट के फैसले के पहले गुजरात में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा था, राहुल कोर्ट में मौजूद रहेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है कि कोर्ट जो भी फैसला दे, हम उसका सम्मान करेंगे. हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन देंगे. इस तरह के मामलों से कांग्रेस को डराया नहीं जा सकता. 

चुनाव के बाद गुजरात की पहली यात्रा

राहुल गांधी दिसंबर में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में राज्य में प्रचार करने पहुंचे थे. इसके बाद से यह उनकी पहली यात्रा है. कांग्रेस ने गुजरात में 182 में से 17 सीटें जीती हैं. 1960 के बाद से यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन है. 

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