
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा उठाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-
हमने याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनीं। कथित तौर पर यह याचिका जनहित में दायर की गई है, लेकिन हम ऐसी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठा सकते हैं।
