◆ 04 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
◆ 06 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
◆ बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।

इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 04 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर तथा 06 अन्य शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है।
आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे आरोपी-
- सुनिल उर्फ भूरी पिता गजानंद बडोदे उम्र 24 वर्ष निवासी 374 रामानंद नगर इंदौर हाल चौइथराम नेत्रालय के सामने थाना चदंन नगर इंदौर
- रितिक उर्फ भाऊ पिता लड्डू वर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी 1/1 गोमा की फेल थाना तुकोगंज इंदौर
- बृजमोहन उर्फ टीटी पिता सुमेरसिंह दांगी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम रूसल्ला जिला विदिशा हाल 278 फुलसिंह माली का मकान गली न 7 शिवकंठ कॉलोनी थाना बाणगंगा इंदौर,
- गौरव पिता राकेश जोशी उम्र 28 वर्ष निवासी 52/2 महल कचहरी हाल भोलाराम उस्ताद मार्ग थाना भंवरकुआ इंदौर
इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त बदमाश-
- सुनील उर्फ भूरी ( 06 माह)
- रितिक उर्फ भाऊ ( 06 माह)
- बृजमोहन उर्फ टीटी ( 06 माह)
- गौरव जोशी ( 06 माह)
को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा बदमाश –
- अजय उर्फ अज्जू पिता स्व. कमल राठौर उम्र 26 साल निवासी 393 भवानी नगर थाना बाणगंगा इंदौर (अवधि -01 साल)
- जयेश पिता अशोक पप्पू भाट उम्र 38 साल निवासी 18/5 आलापूरा भाट मोहल्ला थाना रावजी बाजार इंदौर (अवधि -01 साल)
- हर्ष पिता मुकेश मरमट उम्र 29 साल निवासी 25/1 नेहरू नगर थाना एमआईजी इंदौर (अवधि -06 माह)
- ऋतिक उर्फ अभय पिता गजेंद्र सिंह भदौरिया उम्र 25 साल निवासी 67/3 मालवीय नगर थाना विजय नगर इंदौर (अवधि -06 माह)
- दारासिंह पिता बापूसिंह सिसौदिया उम्र 56 साल निवासी 365/1 भवानी नगर थाना बाणगंगा इंदौर (अवधि -06 माह)
- शुभम पिता संजय जाटव उम्र 27 साल निवासी 38 बाल्मिकी नगर थाना बाणगंगा इंदौर (अवधि -06 माह)
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को-
- निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
- अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
- शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

