
इंदौर। शहर में हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न देने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रितेश ईनानी के माध्यम से लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि हेलमेट की अनिवार्यता का नियम शहर के बाहरी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है लेकिन शहर के मध्य क्षेत्र में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण यहां ट्रैफिक रेंगते हुए चलता है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।
