
18 शराब दुकानों पर पंजीबद्ध प्रकरणों में से 08 पर 20.82 लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित।
एमआरपी से अधिक और एमएसपी से कम मूल्य पर मदिरा विक्रय करने पर हुई कार्रवाई।
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और मदिरा दुकानों पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला आबकारी विभाग द्वारा विगत दिनों सख्त कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा की गई गहन जांच में 18 शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक या एमएसपी से कम मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने के प्रमाण पाए गए थे। संबंधित सभी लाइसेंसियों को नोटिस के उपरांत प्रकरण सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी द्वारा कलेक्टर श्री आशीष सिंह के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किये गए थे। कलेक्टर द्वारा 08 प्रकरणों का निराकरण करते हुए इन दुकानों पर 20.82 लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जिसका इंद्राज सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा ई-आबकारी पोर्टल पर अद्यतन किया गया है। शेष प्रकरणों का निराकरण भी शीघ्र किया जाएगा।
जिन दुकानों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया गया है उनमें कंपोजिट मदिरा दुकान पलासिया क्रमांक-2 पर 3 लाख 20 हजार 937 रूपये, लसूड़िया गोदाम क्रमांक-02 स्थित मदिरा दुकान पर 6 लाख 42 हजार 696 रूपये, बंगाली चौराहा क्रमांक-01 की दुकान पर 7 लाख 23 हजार 943 रूपये, गिरोता स्थित दुकान पर 5 लाख 8 हजार 951 रूपये, मच्छी बाजार स्थित दुकान पर 1 लाख 8 हजार 35 रूपये, संयोगितागंज स्थित दुकान पर 1 लाख 26 हजार 271 रूपये, बोरसी स्थित दुकान पर 61 हजार 929 रूपये और तोड़ी स्थित दुकान पर 39 हजार 553 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में प्रत्येक मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट लगी है तथा QR कोड भी चस्पा है, जिसे स्कैन करके अलग-अलग ब्रांड और लेबल की मदिरा का अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य देखा जा सकता है।
