
इंदौर जिले में नगरीय निकाय उप निर्वाचन को देखते हुए नगर परिषद सांवेर के वार्ड क्रमांक 7 एवं नगर परिषद गौतमपुरा के वार्ड क्रमांक 15 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। संबंधित क्षेत्रों में मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही उक्त क्षेत्र में बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है।
