
प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष की सजा और एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। शासकी की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया ने की।
अभियोजन के अनुसार 3 मई 2024 को पीड़िता सुबह 4 बजे अपने घर के बाहर टायलेट करने के लिए गई थी। इसी दौरान मोहल्ले के सूरजभान लाेधी ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर वहां उसकी मां आ गई, जिसे देखकर आरोपित वहां से भा गया।
मामले की शिकायत अमोला थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना के बाद प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण के बाद आरोपी सूरजभान लोधी को 20 साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
