
दोस्त के साथ बाइक से जा रहे एक व्यापारी को रॉन्ग साइड आ रही उत्तरप्रदेश पासिंग बस ने ऐसी टक्कर मारी कि व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक के पास न तो लाइसेंस था, बस भी फिट नहीं थी। व्यापारी की पत्नी, बेटे और माता-पिता ने मुआवजा दिलाए जाने को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद दायर किया था। व्यापारी नरेंद्र सिंह परिचित के साथ 22 जून 2021 को उज्जैन तरफ जा रहे थे। सुबह 11 बजे गलत दिशा से आ रही बस ने टक्कर मार दी थी। परिजन ने अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के माध्यम से परिवाद दायर किया था। इसमें उल्लेख किया कि बस चालक, मालिक और बीमा कंपनी से इस दुर्घटना पर मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। कंपनी की ओर से कहा गया कि जिस बाइक से नरेंद्र सिंह जा रहे थे, उस बाइक का जिस कंपनी ने बीमा किया था, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। पूरी गलती बस चालक की है। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद परिवादी के पक्ष में फैसला दिया।
