
★ पुलिस द्वारा अभियान चलाकर, कामगारों/श्रमिको/नौकरों आदि की पुलिस को सूचना नहीं देने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत की जा रही है कार्यवाही
★ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के माध्यम एवं पोस्टर आदि लगाकर भी किया जा रहा है इस संबंध में लोगों को जागरूक।
इन्दौर शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, इंदौर नगरीय क्षेत्र में बाहर से आकर काम करने वाले कामगारों/श्रमिको/नौकरों आदि की जानकारी नियमित रूप से संबंधित पुलिस थानो पर देना आवश्यक है। जिसके लिए इंदौर पुलिस द्वारा शहर मे कामगारों/श्रमिको/ नौकरों के पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया था। इस हेतु पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा पूर्व में ही 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। जिसमे घरेलू व्यवसायिक कामगारों, भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों, नौकरों, किराएदारों की सूचना संबंधित मालिक, ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने उपरांत ही काम पर रखा जाए।
इसी तारतम्य में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री राकेश गुप्ता एवं अति पुलिस आयुक्त नगरीय श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन मे इंदौर नगरीय पुलिस द्वारा व्यवसायिक कामगारों/श्रमिको/नौकरों आदि की जानकारी ना देने पर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में अपने श्रमिको/कामगारों/नौकरों आदि की जानकारी में लापरवाही और समय पर पुलिस को सूचना न देने के कारण नगरीय क्षेत्र विभिन्न थाना क्षेत्रों में विगत तीन दिनों में 33 प्रकरण पंजीबद्ध कर इनके विरुद्ध 188 भादवि की कार्यवाही की गई है।
उक्त आरोपी ठेकेदारों/मालिकों आदि द्वारा अपने कामगारों/श्रमिको/नौकरों की सूचना दिए बिना काम पर रख रखा था। जिस पर से विभिन्न थानों पर 33 एफआईआर पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा कामगारों/श्रमिको के बारे मे अन्य पड़ताल की जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
साथ ही पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से तथा पोस्टर लगाकर भी इस प्रकार के कामगारों/श्रमिकों/नौकरों/ किराएदारों, बाहर से आकर रहने वालों आदि की सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित पुलिस थाने पर देने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।
👉 पुलिस द्वारा सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने काम करने वाले नौकरों, कामगारों/श्रमिको को पहले स्वयं सत्यापित करले, की वो कोई आपराधिक प्रबृत्ति का तो नहीं है और उनकी पूरी जानकारी जैसे नाम, पूरा पता मोबाइल नंबर, व्यवसाय आदि सत्यापन अथवा उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और इस संबंध में पुलिस आवश्यक रूप से सूचित करें। उक्त सूचना पुलिस को नहीं देने वालों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी
उक्त कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

