
मतदान समाप्ति तक जिले में कहीं भी नहीं परोसी जा सकेगी शराब। आबकारी विभाग ने 69 स्थानों पर दबिश देकर जब्त की साढ़े चार लाख की शराब।
इंदौर। जिले में मतदान और मतगणना के लिए ड्राय डे घोषित किया गया है। 17 नवंबर को होने वाले मतदान के 48 घंटे पहले 15 नवंबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की बिक्री बंद रहेगी। इस दौरान होटल, ढाबों और बार में भी शराब नहीं परोसी जाएगी।
मतदान के 48 घंटे पहले इंदौर जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी-3, बी-3 में एफएल-9 क, वाइन के फुटकर बिक्री, देशी-विदेशी मद्य भंडार को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एंड अन्य सेलिंग प्वाइंट, सर्विंग प्वाइंट आदि में भी शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
