इंदौर की जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित अन्य 14 लोगों को 1 दिन की सजा के साथ ही 10000 के जुर्माने की सजा दी है बता दे पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति प्रदर्शन किया था उसी पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है।
-सन 2018 में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के साथ बिना अनुमति जमकर हंगामा किया था इस पूरे मामले मे देपालपुर पुलिस ने धारा 186 और 143 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था वही इस पूरे मामले में धारा 188 के तहत कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया गया है जबकि 143 के तहत पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित 13 अन्य लोगों को सजा से दंडित किया है तो वहीं आरोपी पक्ष के वकील का ऐसा कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने में धारा 188 में कोर्ट में बरी कर दिया गया जबकि सार्वजनिक जगह पर हुड़दंग करने वाले मामले में हमें सजा सुना दी गई 143 के मामले में कोर्ट ने 1 दिन की सजा जिसमें सुबह से शाम तक कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई साथ ही प्रत्येक आरोपी से ₹10000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है तो वहीं इस फैसले को लेकर स्पेशल कोर्ट में भी पूर्व विधायक के द्वारा याचिका लगाई जाएगी वहीं पूर्व विधायक को कोड नंबर 41 के जस्टिस सुरेश यादव की कोर्ट ने सजा सुनाई है वहीं इस पूरे मामले में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित कृपाराम पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश पाटीदार पूर्व पार्षद मोहन चौधरी इकबाल मंसूरी सहित अन्य लोगों को सजा सुनाई है इस को लेकर आप पूर्व विधायक के एडवोकेट अन्य कोर्ट में अपील करने की बात कर रहे हैं।
