
दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को के खिलाफ दिल्ली पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है. राजधानी में शनिवार और रविवार को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में दिल्ली के बाहरी जिले में कुल 607 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 40ए (सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर लगाम लगाने और शराब से जुड़े अपराधों को कम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए यह अभियान चलाया गया था.
अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक रूप से शराब पीने से अक्सर उपद्रव होता है और क्षेत्र की शांति भंग होती है. उन्होंने कहा कि अपराधी अक्सर शराब पीने के बाद परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और पत्नियों के साथ झगड़ा करते हैं और नशे में अपराध करते हैं. शराब से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाहरी जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी 10 स्टेशनों पर सार्वजनिक रूप से शराब पीने के खिलाफ वीकेंड अभियान चलाए जा रहे हैं.
पुलिस ने कहा कि अभियान के सकारात्मक परिणाम मिले हैं क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि वीकेंड के दौरान घरेलू हिंसा और शराब के नशे में झगड़ों के संबंध में बाहरी जिले में पीसीआर कॉलों की संख्या में गिरावट आई है. सार्वजनिक रूप से अवैध शराब की बिक्री और शराब पीने पर रोक लगाने के लिए पेट्रोलिंग तेज करने के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं.

