कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
आदेश के उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

जन सामान्य के जीवन की सुरक्षा को देखते हुये तथा हादसों की रोकथाम के लिए इंदौर जिले के जोखिम भरे और एकान्त क्षेत्रों में जन सामान्य के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) के तहत जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार महू तहसील क्षेत्रों में स्थित तिंछा फॉल , चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहन्दी कुण्ड़, जामन्या कुण्ड, मोहाडी फॉल, रतबी वाटर फॉल, लोहिया कुण्ड, जूनापानी, मेहंदी कुण्ड, चिड़िया भड़क, बामनिया कुण्ड, जोगी भड़क, हत्यारी खो आदि पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंधित क्षेत्रों व एकान्त क्षेत्रों में जन सामान्य के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद द्वारा तत्काल उनके क्षेत्र में आने वाले पर्यटन क्षेत्र के आवश्यक स्थानों पर इस आशय के सूचना बोर्ड भी लगाये जायेंगे। निर्देश दिये गये है कि जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सीमाएँ भी निर्धारित की जाये। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा हेतु नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश आज 25 जून 2026 से 22 अगस्त 2026 तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगा ।
