उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र में त्वरित सुनवाई कर 3,740 रुपये लौटवाए

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर कलेक्टोरेट स्थित उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र में उपभोक्ता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खरीदी गई खराब एवं फटी साड़ियों की पूरी राशि वापस दिलाई गई।
जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र के नोडल अधिकारी श्री एम.एल. मारू ने बताया कि श्रीमती नंदिनी साहू ने राज लक्ष्मी साड़ी, दुकान क्रमांक 77, एम.टी. क्लॉथ मार्केट, इंदौर से कुल 17 साड़ियां खरीदी थीं। इसके लिए उन्हें 11 सितंबर 2026 को बिल क्रमांक 1724 के माध्यम से 2,640 रुपये तथा 12 सितंबर 2026 को बिल क्रमांक 1730 के माध्यम से 1,100 रुपये का भुगतान किया गया था। इस प्रकार कुल 3,740 रुपये की साड़ियों की खरीदी की गई थी।

उपभोक्ता का आरोप था कि दुकान से साड़ियां खरीदते समय उन्हें साड़ियां चेक करने का अवसर नहीं दिया गया। घर पहुंचकर जब उन्होंने सभी 17 साड़ियों को देखा तो उनमें कई साड़ियां खराब एवं फटी हुई मिलीं। इसकी शिकायत उन्होंने दुकान संचालक एवं प्रबंधक से की, लेकिन शिकायत का उचित निराकरण नहीं होने तथा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद उन्होंने कलेक्टोरेट स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र में संपर्क किया।
श्री एम.एल. मारू द्वारा उपभोक्ता एवं राज लक्ष्मी साड़ी आउटलेट के संचालक को समक्ष में सुना गया। सुनवाई के बाद दुकान संचालक द्वारा उपभोक्ता श्रीमती नंदिनी साहू को साड़ियों की खरीदी के लिए भुगतान की गई पूरी राशि 3,740 रुपये वापस लौटा दी गई।
सुनवाई के दौरान स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय सचिव श्री डी.जी. मिश्रा तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर.के. शुक्ला ने क्रेता एवं विक्रेता को आवश्यक कानूनी सलाह भी दी।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टोरेट स्थित उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र, कक्ष क्रमांक 220 में प्रत्येक मंगलवार उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जा रही है। केन्द्र के माध्यम से अब तक 300 से अधिक उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई कर उनका त्वरित निराकरण किया जा चुका है।