गौतम जैन ने एएम बिल्डर को पाॅवर आफ अटोर्नी दे दिया था। इसके संचालक साजिद शेख है। इन्होंने छह चेक 1.50 करोड़ रूपये के दिए थे, लेकिन भुगतान नहीं मिला। इसके बाद 2013 में इसके डेवलपमेंट का एग्रिमेंट हुआ। साजिद ने अपने भाई राशिद को प्लाट दे दिया, इनकी कंपनी बलमोईन देवकान प्रालि है। कुछ समय बाद भुखंड को तीसरे भाई जावेद जेएसआर रिएलिटी को ट्रांसफर कर दिया।

इंदौर में बिल्डर पर केस दर्ज।
इंदौर। तीन करोड़ रूपये से अधिक की धोखाधड़ी एवं गबन करने के मामले में ईओडबल्यू द्वारा बिल्डर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले में सभी आरोपित भाई है और इनकी अलग-अलग कंपनिया है। अधिकारियों के मुताबिक ग्राम धन्नड में उत्कर्ष पैराडाइज कॉलोनी है। यहां एएम बिल्डर एवं डेवलपर्स द्वारा 17 हजार स्कवेयर फीट पर बहुमंजिला इमारत बनाई थी।
बहुमंजिला इमारत जिस भूमि पर बनी थी। उसे तीन बार ट्रांसफर किया, लेकिन भूमि स्वामी को इसके लिए पैसा नहीं मिला। यह भूमि गौतम जैन ने सिराक सिद्दिकी से खरीदी थी। गौतम जैन ने एएम बिल्डर को पाॅवर आफ अटोर्नी दे दिया था। इसके संचालक साजिद शेख है।
इन्होंने छह चेक 1.50 करोड़ रूपये के दिए थे, लेकिन भुगतान नहीं मिला। इसके बाद 2013 में इसके डेवलपमेंट का एग्रिमेंट हुआ। साजिद ने अपने भाई राशिद को प्लाट दे दिया, इनकी कंपनी बलमोईन देवकान प्रालि है। कुछ समय बाद भूखंड को तीसरे भाई जावेद जेएसआर रिएलिटी को ट्रांसफर कर दिया।
ट्रांसफर के एवज में जावेद ने महू में 32 हजार स्कवेयर का प्लाट देने का एग्रीमेंट किया, लेकिन लेकिन रजिस्ट्री नहीं की। वहीं भूखंड पर 52 फ्लैट बनाए और इनमें से कुछ फ्लैट बेच भी दिए। लेकिन उसका पजेशन नहीं दिया। इस प्रकार भूमि स्वामी और फ्लैट खरीदने वालों के साथ 3.12 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी की।
गौतम पिता गजेन्द्र जैन निवासी स्कीम नंबर 154, विजय नगर द्वारा वर्ष 2012 में सिराज सिद्दीकी से उत्कर्ष पैराडाईज कॉलोनी में आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 17151 वर्गफीट का क्रय किया गया। मामले में साजिद शेख, राशिद शेख और जावेद शेख के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

