बच्ची से रेप और छेड़छाड़ के दोषी को दोहरी उम्रकैद: चाकलेट के बहाने दिखाता था गंदे वीडियो; बच्चियों के बयान और फोरेंसिक इविडेंस बने मजबूत आधार
इंदौर जिला कोर्ट ने मासूम बच्चियों से दुष्कर्म और अश्लील हरकतें करने वाले एक व्यक्ति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी 52 वर्षीय एक किराना दुकानदार है। वह अपनी दुकान पर बच्चियों को चाकलेट के बहाने बुलाता था।
इंदौर जिला कोर्ट ने मासूम बच्चियों से दुष्कर्म और अश्लील हरकतें करने वाले एक व्यक्ति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी 52 वर्षीय एक किराना दुकानदार है। वह अपनी दुकान पर बच्चियों को चाकलेट के बहाने बुलाता था। उन्हें गंदे वीडियो दिखाकर अश्लील हरकतें भी करता था।
केस में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ रेप और 12 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में उसे दोषी पाया है। खास बात यह कि दोनों बच्चियों और उनके माता-पिता के बयान व फोरेंसिक इविडेंस काफी मजबूत रहे।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा –
आरोपी ने एक बच्ची से रेप और दूसरी से अश्लील हरकतें करने जैसा अपराध काफी गंभीर किया है। ऐसे आरोपी को न्यूनतम दंड देना उचित नहीं है। इसके साथ ही उसे दोहरे आजीवन कारावास से दंडित किया।
ये हैं दोनों बच्चियों के साथ हुई घटनाएं
मामला शहर के पूर्वी क्षेत्र का है। 4 नवंबर 2023 को एक 12 साल की बच्ची की मां ने थाने में आकर शिकायत की थी कि उसे पड़ोसी की एक बच्ची ने शाम 6 बजे उसके घर आकर बताया कि वह पास में रहने वाले किराना दुकान वाले अंकल के यहां सामान लेने गई थी। उसने आपकी बच्ची को कई जगह गलत तरीके से छूआ है।
इस पर मैंने बच्ची से और पूछा तो उसने बताया कि जब वह अंकल की दुकान पर सामान लेने के लिए जाती थी, तब वह उसके शरीर पर गलत तरीके से हाथ लगाता था।
बच्ची ने यह भी बताया कि 2 माह पूर्व उसने बुरी नीयत से हाथ लगाया था और उसे अपने मोबाइल पर कई बार गंदे वीडियो भी दिखाए थे। दुकानदार ने उसे मारने की धमकी दी थी इसलिए पूर्व में उसने इस बारे में नहीं बताया था।
दूसरी बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म
महिला ने यह बात अपनी छोटी बहन को बताई तब वहां पर उसकी 11 वर्ष की बेटी भी मौजूद थी। उसने भी बताया कि किराना दुकानदार अंकल ने उसके साथ भी कई बार गलत हरकतें की हैं।
जब वह उसकी दुकान पर सामान लेने जाती थी, तब वह उसे अपनी गोद में बैठाकर मोबाइल में गंदे-गंदे वीडियो दिखाता था। वह दुकान के अंदर बुलाकर उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गलत काम (रेप) करता था।
डर गई थी मासूम इसलिए नहीं बताई बात
दूसरी बच्ची ने यह भी बताया कि दुकानदार उसके साथ कई बार ऐसी हरकत की थी। इस घटना की जानकारी दिए जाने पर महिला व उसकी छोटी बहन ने बच्ची (11) को डांटा तो वह बोली कि दुकानदार अंकल ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस कारण वह डर गई थी और उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। मामले में महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी।
महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी किराना दुकानदार के खिलाफ भादंवि धारा 354,354(क)(i),376(ए) (बी),376(2)(एन),292 506 भादवि एवं धारा 3(ख)/4, धारा 5(एल)/6,5(एम)/6,7/8 पॉक्सो-2 एक्ट और धारा 67 ,67बी आईटी एक्ट के तहत उसे गिरफतार किया। इसके साथ ही दोनों बच्चियों का मेडिकल कराया गया।
दोहरे आजीवन कारावास के अलावा 10 साल का सश्रम कारावास भी
कोर्ट में करीब दो साल तक सुनवाई चली। 11 दिसंबर को कोर्ट ने आरोपी किराना दुकानदार को दोषी पाते हुए दंडित किया।
आरोपी को धारा 5(एल)/6,5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में अलग-अलग सश्रम आजीवन की सजा सुनाई।
धारा 9(l)/10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया।
धारा 67(बी) आईटी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
354,354(क)(iii) भादवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 28500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मासूम बच्चियों के बयान रहे मजबूत, कोर्ट को बयां की आपबीती
केस में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने की। उन्होंने बताया कि मामला काफी गंभीर है। इसमें सुनवाई के दौरान दोनों बच्चियों ने वह सब बयां किया जो उनके साथ घटित हुआ था। यह भी बताया कि किराना दुकानदार ने उन्हें कई बार गंदे वीडियो बताए।
उसने धमकी दी थी अगर इसके बारे में कुछ बताया तो ठीक नहीं होगा इसलिए वह डर गई थी। केस में माता-पिता के बयान के अलावा फोरेंसिक इविडेंस बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट आदि काफी मजबूत रहे जिसके चलते कोर्ट ने दोषी पाते हुए उसे दोहरे आजीवन कारावास से दंडित किया।
रेप पीड़िता को 3 लाख का मुआवजे की अनुशंसा
मामले में कोर्ट रेप पीड़िता बालिका को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति और पुर्नवास के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की अनुशंसा भी की है।

28 सितंबर, सोमवार
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