
LPG व्यावसायिक गैस सिलेंडर का अवैध संग्रहण , भण्डारण एवं क्रय विक्रय करने के कारण अक्षय खन्ना के विरुद्ध थाना अन्नपूर्णा में FIR दर्ज
खाद्य विभाग के दल द्वारा 90 विश्वकर्मा नगर इंदौर स्थित रामायण टेंट हॉउस से 19 किग्रा के 05 नग सीलबंद भरे एवं 23 नग खाली सिलेंडर संचालक अक्षय खन्ना से जब्त किए गए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अवैध भंडारण व खरीदी बिक्री करने पर उक्त प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है एवं प्रतिष्ठान के संचालक अक्षय खन्ना के विरुद्ध अन्नपूर्णा थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।*”
“खाद्य विभाग द्वारा लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।।”
” खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।”
