
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में गत दिवस आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश के प्रभावी परिपालन एवं क्रियान्वयन हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को उनके अनुभाग क्षेत्र में उक्त आदेश के उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू कराने हेतु पेट्रोल पम्पों का आकस्मिक निरीक्षण व वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु आदेशित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जूनी इंदौर अनुभाग क्षेत्र के लिये एसडीएम श्री प्रदीप सोनी और तहसीलदार श्रीमती प्रीति भिसे को दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह मल्हारगंज अनुभाग क्षेत्र के लिये एसडीएम डॉ. निधि वर्मा और प्रभारी तहसीलदार श्री नारायण नांदेड़ा को, राऊ अनुभाग क्षेत्र के लिये एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा और प्रभारी तहसीलदार श्रीमती याचना दीक्षित को, कनाड़िया अनुभाग के लिये एसडीएम श्री ओमनारायण सिंह बड़कुल तथा प्रभारी तहसीलदार श्री शेखर चौधरी को, भिचौली हप्सी क्षेत्र के लिये एसडीएम श्री अजय भूषण शुक्ला और प्रभारी तहसीलदार श्री बलवीर सिंह राजपूत को, खुड़ैल अनुभाग के लिये एसडीएम श्री नीरज खरे और प्रभारी तहसीलदार श्रीमती अंकिता वाजपेई को, हातोद अनुभाग क्षेत्र के लिये एसडीएम श्री रवि वर्मा और प्रभारी तहसीलदार श्री योगेश मेश्राम को, देपालपुर अनुभाग क्षेत्र के लिये एसडीएम श्री राकेश मोहन त्रिपाठी और तहसीलदार श्री लोकेश आहुजा को, डॉ. अम्बेडकर नगर महू के लिये एसडीएम श्री राकेश परमार तथा नायब तहसीलदार श्री विवेक कुमार सोनी को तथा सांवेर अनुभाग क्षेत्र के लिये एसडीएम श्री घनश्याम धनगर और प्रभारी तहसीलदार श्रीमती पूनम तोमर को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।
कार्यपालिक दण्डाधिकारी अलग-अलग समय में आकस्मिक रूप से संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षण/पटवारी/पुलिस/खाद्य विभाग की टीम के साथ पेट्रोल पम्प की जाँच करेंगे तथा प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
