
अवैध तरीके से सायरन, हूटर, नीली-पीली बत्तियां लगाकर दौड़ने वाले अपात्र वाहनों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत नहीं मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अंतरिम आदेश में आरटीओ, डीसीपी ट्रैफिक व अन्य को आदेश दिए हैं कि सात दिन के भीतर शहर में अभियान चलाकर निजी गाड़ियों से हूटर, बत्ती, वीआईपी स्टीकर, गलत नंबर प्लेट हटाई जाएं।
