
लगभग साढ़े चार साल पूर्व हुए मानपुर के अनाज व्यापारी योगेश सारडा के बहुचर्चित हत्याकांड में पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशिथ खरे ने छह आरोपियों काे दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। इसमें आई विटनेस नहीं हाेने से वैज्ञानिक पद्धति व साइबर तकनीक के माध्यम से सभी सबूत जुटाए गए। इसमें एक-एक साक्ष्य की कड़ी से कड़ी जोड़कर न्यायालय में पेश की गई। जिसके आधार पर यह फैसला आया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक आनंद नेमा ने बताया कि घटना 20 मार्च 2020 की रात की है। बदमाशों ने योगेश सारडा का अपहरण कर उनके पिता से फोन पर 20 लाख रु. की फिरौती मांगी थी। मामले में पुलिस ने जैसे ही सर्चिंग शुरू की थी ताे बदमाशों ने महेश्वर की टोपला पहाड़ी क्षेत्र में योगेश की हत्या करने के बाद शव 120 फीट गहरी खाई में फेंक दिया था।
इस मामले में न्यायालय ने देवकरण डावर, विनोद डावर, देवकरण बारुड, महेश बारिया, संजय बारिया और विनोद बारिया को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार की तरफ से पैरवी पूर्व शासकीय अधिवक्ता दिनेश पंचोली ने की।
