
नाबालिग बालिका के साथ ज्यादती के मामले में आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुश्री सविता जडिया इंदौर ने थाना संयोगितागंज के केस में फैसला सुनाया है। आरोपी सोनू करोसिया उम्र 33 वर्ष निवासी इंदौर को धारा 376 –एबी, धारा 376(2) (एन) तथा 5 (एम)/6 एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मीणा ने की। कोर्ट द्वारा पीड़ित बालिका को 2 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा की गई है।
ये था मामला
दरअसल, 14 दिसंबर 2021 को ड्यूटी के दौरान उपनिरीक्षक थाना संयोगितागंज को बाल कल्याण समिति इंदौर की सदस्य का फोन आया कि नवलखा बस स्टैंड के पास रहने वाली पीड़िता के साथ आरोपी सोनू ने दुष्कर्म किया है। वह उनके ऑफिस आए और कार्यवाही करें।
थाने से उपनिरीक्षक सीडब्ल्यूसी ऑफिस पहुंची, जहां पीड़िता ने बताया कि वह, उसकी छोटी बहन और मां अटाला बीनने का काम करते हैं। जब उसकी मां अटाला बीनने जाती थी तब उसके घर से थोड़ी दूर कॉम्प्लेक्स के सामने सोनू अपनी झोपड़ी में दोनों बहनों को बुलाता था और उसके कपड़े उतरवा लेता।
उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) करता था। सोनू ने कई बार उसके साथ गलत काम किया। सोनू गलत काम करने के बाद उसे 10 रुपए देकर भगा देता था और उसे धमकाया था कि यह बात किसी को बताई तो दोनों बहनों को जान से मार देगा। पीड़िता के कथन के आधार पर धारा 376-एबी, 376 (2) (एन), 506 भा.द.सं. एवं धारा 5 (एम), 5 (एल), 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आरोपी सोनू के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालन पेश किया। जिस, पर से आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।

