✓सोशल मिडिया पर चाकू लहरा कर आमजन में दहशत फैलाने के उद्देश्य से वीडियो किया था वायरल।
✓आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।
शहर में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में फरार आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में मारपीट, सोशल मिडिया के माध्यम से दहशत फैलाने जैसे अपराध में फरार आरोपी के संबंध में पतारसी एवं धरपकड़ हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए थाना अपराध शाखा इंदौर की टीमों को निर्देशित किया गया था।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लगातार उक्त अपराध में शामिल अपराधियों की तलाश की जा रही थी । इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर द्वारा सुचना प्राप्त हुई कि आरोपी (1).लोकेश पिता मुकेश नाथ धारे उम्र 20 वर्ष निवासी बी न्यू सूर्य देव नगर द्वारकापुरी इंदौर जो सोशल मिडिया पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से चाकू लहराकर वीडियो बनाया एवं वायरल किया था, आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा।

आरोपी पर उक्त अपराध घटित करने पर अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का कायम किया गया था जिस पर अग्रिम कार्यवाही थाना द्वारकापुरी द्वारा की जा रही है।




