
- 22 फरवरी 2020 को नाबालिग को आरोपित जबरदस्ती अपने मामा के वहां आलीराजपुर ले गया और दो माह रख कई बार दुष्कर्म किया।
इंदौर। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
वारदात 22 फरवरी 2020 की है। नाबालिग के पिता ने पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी घर से गायब है और रिश्तेदारों के यहां तलाशने पर भी नहीं मिल रही है। पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को तलाश लिया।
दो माह में कई बार किया दुष्कर्म
नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपित सुनील निवासी जिला खरगोन उसे जबरन अपने साथ आलीराजपुर उसके मामा के यहां ले गया था। वहां उसे करीब दो माह रखा। इस दौरान आरोपित ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया। विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी सुनील को 20 वर्ष के कठोर कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

