
- विधानसभा चुनाव की आवश्यकता को देखते हुए लिया निर्णय।
इंदौर। विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए इंदौर जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिये आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित किये गये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किये हैं।
आदेश में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को 2 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी को पेश करेंगे। उनसे अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय/कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के स्पष्ट अभिमत उपरांत ही अग्रेषित कर भेजे जा सकेंगे।
साथ ही निर्देशित किया कि निर्वाचन से संबंधित आदेश/डाक प्राप्त करने हेतु समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखे जायें। कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश डाक प्राप्त करने एवं समय-सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
