
बालिका मां के साथ गेहूं पिसाने गई थी, इसी दौरान आरोपित ने छेड़छाड़ की। लोगों ने पकड़ा था आरोपित को।
दस वर्षीय बालिका को खींचकर साथ ले जाकर छेड़छाड़ करने वाले को विशेष न्यायालय ने पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। वारदात 14 सितंबर 2021 शाम करीब 7.30 बजे की है। बालिका की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
मां ने पुलिस को बताया कि वह बेटी के साथ गेहूं पिसाने गई थी। रास्तेभर एक व्यक्ति उसकी बेटी का पीछा करता आ रहा था। जैसे ही यह गेहूं पिसाने के लिए दुकान के भीतर गई, वह व्यक्ति बेटी का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगा। बेटी चिल्लाई तो महिला ने आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने दौड़कर आरोपित को पकड़ा। उसका नाम शेख मोहसिन पुत्र शेख सलीम, निवासी चंदन नगर था।
विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था प्रकरण
पुलिस ने धारा 363, 354, 354 (घ) भादसं और पाक्सो एक्ट की धारा 9 (एम)/10 लैंगिक के तहत आरोपित पर प्रकरण दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित शेख मोहसिन को पांच वर्ष कठोर कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
