
बेटे की चाहत में मौत के घाट उतारा था, पत्नी बीच-बचाव के लिए आई तो उसे भी मारने की कोशिश की थी।
18 माह की बेटी काजल के हत्यारे पिता आनंद गोयल को सत्र न्यायालय इंदौर ने उम्रकैद की सजा सुनाई। हत्यारे ने कंबल से बच्ची का मुंह तब तक दबाए रखा, जब तक उसकी जान नहीं चली गई। पत्नी बीच-बचाव में आई तो उसे भी मारने की कोशिश की। हत्यारे ने बेटी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था कि वह बेटा चाहता था।
वारदात 13 अक्टूबर 2018 की रात करीब 3 बजे की है। बच्ची की मां करिश्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह ग्राम नरवल में रहती है। पति आनंद को बेटी नहीं, बेटा चाहिए था। इस पर वह उसके और काजल के साथ मारपीट करता था। वारदात वाले दिन रात करीब 9 बजे आनंद घर आया और उसने काजल को छीनकर अलग सुला दिया।
पत्नी को भी मारने की कोशिश की
रात 3 बजे करिश्मा की नींद खुली तो उसने देखा कि बच्ची छटपटा रही है। आनंद बच्ची का मुंह कंबल से दबा रहा था। करिश्मा ने बच्ची को बचाने की कोशिश की तो आनंद ने उसका भी मुंह दबा दिया और बोला यह बात किसी को बताई तो तुझे भी मार डालूंगा।
सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
घर वाले बच्ची को अरबिंदो अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया। अपर लोक अभियोजक रीमा मोरे ने पैरवी की। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया।

