
आजाद नगर इलाके में कुछ समय पहले एक 7 साल की मासूम बच्ची की चाकू मारकर सनसनीख़ेज़ हत्या करने के मामले में मुलज़िम सद्दाम को सोमवार को इंदौर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।
सात वर्षीय मासूम की हत्या के जुर्म में अदालत ने सद्दाम को दोषी पाते हुए सोमवार को फाँसी की सुनवाई। विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा की अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची मासूम के हत्याकांड के आरोपी सद्दाम को दोषी करार देते हुए धारा 302 में मौत की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष अभियोजन ने 23 गवाहों को पेश किया था। इस केस में 12 वर्षीय बालक की गवाह को अदालत ने अहम माना।
6 माह पहले आजाद नगर क्षेत्र में हुई सात वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या सद्दाम ने ही की थी। सोमवार को कोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए सद्दाम को फांसी की सजा के साथ जुर्माना भी सुनाया।
वारदात 23 सितंबर 2022 सुबह 11 बजे हुई थी। वाटर पंप के समीप 7 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि हत्यारा सद्दाम वहां आया और बच्ची को जबरदस्ती उठा कर घर ले गया। मकान मालकिन सलमा उसके पीछे-पीछे दौड़ी थी लेकिन हत्यारे ने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में उसने बच्ची पर चाकू से 15 वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है।

