अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु समुचित सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सुझाव आमंत्रित

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश इंदौर के संचालक द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दुकान एवं स्थापनाओं में अग्नि सुरक्षा हेतु प्रारूप नियम प्रस्तावित किये है। इसके तहत किसी भी भवन को अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु समुचित सुरक्षा व्यवस्था रखना अनिवार्य है। समस्त नागरिकों को भी किसी भवन एवं स्थापन में प्रवेश करने के पूर्व ही उस भवन एवं स्थापन को अग्नि दुर्घटना से सुरक्षित है या नहीं यह जानकारी होना आवश्यक है।
संचालक के अनुसार दुकान एवं स्थापनाओं में सामान्य अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएं, आपातकालीन निकास और निकासी, विद्युत सुरक्षा, ज्वलनशील एवं परिसंकटमय पदार्थों का भण्डारण, प्रशिक्षण एवं उत्तरदायित्व अभिलेखों का रखरखाव एवं निरीक्षण तथा उच्च जोखिम वाले स्थापनाओं के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। साथ ही भवन की फायर ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाईन सार्वजनिक डोमेन में पोर्टल पर उपलब्ध होने की भी व्यवस्था की गई है। नागरिक उक्त प्रारूप नियम का विभागीय पोर्टल पर अवलोकन कर सकते हैं। यदि कोई नागरिक उक्त विषय पर सुझाव देना चाहते हैं तो ईमेल [email protected] और [email protected] पर अपने सुझाव भेज सकते है, जिन पर एक सप्ताह की अवधि के अवसान उपरान्त विचार किया जाकर अन्तिम नियम प्रकाशित किये जायेंगे।
