
मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर-3 स्थित भूखंड क्रमांक 1018 एवं 1019, जो कि एम/एस हज़ार्गो इंडस्ट्रीज प्रा. लि. को आवंटित किए गए थे, का आवंटन कंपनी द्वारा लीज डीड की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किए जाने, स्वीकृत औद्योगिक गतिविधियों के स्थान पर अवैध एवं अनधिकृत गतिविधियां संचालित किए जाने तथा परिसर में अत्यधिक प्रदूषणकारी (Highly Polluting) गतिविधियों के संचालन के कारण आज बुधवार 2 जून 2026 को निरस्त कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त परिसर में विगत 21 अप्रैल 2026 को भीषण अग्निकांड की घटना घटित हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप आग आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों तक फैल गई थी। घटना के पश्चात जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम तथा अग्निशमन विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए गए थे। घटना ने औद्योगिक सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न की थीं।
एमपीआईडीसी द्वारा प्रकरण की विस्तृत समीक्षा एवं नियमानुसार कार्यवाही के दौरान यह पाया गया कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत किया जा रहा था तथा परिसर में अत्यधिक प्रदूषणकारी, अवैध एवं अनधिकृत गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था, जो लीज डीड की शर्तों एवं औद्योगिक क्षेत्र के नियामकीय प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
एमपीआईडीसी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि का उपयोग केवल स्वीकृत एवं अनुमत औद्योगिक गतिविधियों के लिए ही किया जा सकता है। औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा वैधानिक प्रावधानों का पालन प्रत्येक आवंटी की अनिवार्य जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की अवैध, अनधिकृत अथवा अत्यधिक प्रदूषणकारी गतिविधि को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमपीआईडीसी प्रदेश में सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं नियमानुसार औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
