
गर्मी के मौसम को देखते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग इंदौर द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गर्मी के दौरान पशुओं के उपयोग पर दोपहर के समय प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2026 से 10 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच, जब तापमान अधिक रहता है, उस अवधि में भार वाहक पशुओं से किसी भी प्रकार का कार्य लेना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी, भैंसागाड़ी, खच्चर, टट्टू एवं गधों पर वजन ढोने या सवारी कराने से पशुओं के बीमार होने या मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पशु मालिकों से अपील की गई है कि वे इस अवधि में पशुओं को कार्य में न लगाएं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही, पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे पशुओं को छायादार स्थान पर विश्राम दें और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराएं।
पशुपालन विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं पशुओं के साथ क्रूरता या नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी जा सकती है।
