1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी नई दरें
समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मध्यप्रदेश श्रम विभाग ने राज्य के अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन दरें लागू की हैं। उप श्रमायुक्त ने बताया कि नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। सभी नियोजकों, उद्योगों, प्रतिष्ठानों एवं ठेकेदारों को कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन तथा समय-सीमा के भीतर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, जिसमें अकुशल के लिये ₹12,425, अर्द्धकुशल के लिये ₹13,421, कुशल के लिये ₹15,144 और उच्च कुशल के लिये ₹16,769 वेतन निर्धारित किया गया है।
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करना कानून का उल्लंघन है। साथ ही Payment of Wages Act, 1936 के अनुसार 1,000 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में वेतन अवधि समाप्त होने के सातवें दिन तक तथा 1,000 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में दसवें दिन तक वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
यदि किसी कर्मचारी, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं, को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है या समय पर वेतन नहीं मिलता है, तो वह श्रम विभाग की श्रमिक हेल्पलाइन 1800-233-8888 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। विभाग ने आश्वस्त किया है कि शिकायतों की नियमानुसार जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
श्रम विभाग ने सभी उद्योगों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों एवं नियोजकों से श्रम कानूनों का पूर्ण पालन करते हुए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।
