Indore
किरायेदारों, कर्मचारियों, मजदूरों, यात्रियों, हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में पुलिस को देना अनिवार्य
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी इंदौर शहर में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु किरायेदारों, घरेलू कामगारों, कर्मचारियों, हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों, पेइंग गेस्ट आदि की जानकारी संबंधित थाने पर दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
