
- बच्चा मंदिर पर प्रसाद लेने गया तो वहां रहने वाले व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया।
इंदौर। नौ वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़ित बालक को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के आदेश भी दिए।वारदात 9 नवंबर 2022 की है। पीड़ित बच्चे की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा मंदिर पर प्रसाद लेने के लिए गया था। कुछ देर बाद वह वहां से भागता हुआ आया और बताया कि आरोपित परमात्मादास निवासी जिला देहरादून उसे मंदिर की पहली मंजिल स्थित एक कमरे में ले गया और उसके साथ गंदी हरकत करने लगा। वह जैसे-तैसे आरोपित के चंगुल से छूटकर आया।
पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया था पेश
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 377 भादवि और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित परमात्मादास को 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
