
दूसरे के प्लाट का सौदा कर रुपये ले लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर केस दर्ज किया।
इंदौर। भंवरकुआं थाना पुलिस ने प्रापर्टी ब्रोकर शैलेंद्र पोरवाल पर तीन करोड़ 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित ने दूसरे का प्लाट बेचकर रुपये लिए थे। एसीपी देवेंद्रसिंह धुर्वे के मुताबिक, बिल्डर आशीष वर्मा (कान्यकुंज नगर) और ब्रोकर शैलेंद्र में सौदेबाजी चलती थी।अगस्त 2018 में शैलेंद्र ने विष्णुपुरी का चार हजार वर्गफीट का प्लाट बताया और कहा कि उसे बेचना है। प्लाट मनोज दाधीज के नाम का है। सौदा करने के लिए वह अधिकृत है। आशीष से रुपये और चेक के माध्यम से तीन करोड़ और 20 लाख रुपये ले लिए। रजिस्ट्री के लिए बहाने बनाए तो शक हुआ। जानकारी निकालने पर पता चला कि प्लाट तो राजेंद्र के नाम से है। आशीष ने समझौता का प्रयास किया लेकिन आरोपित झांसेबाजी करता रहा। एसीपी ने शिकायत की जांच कर बुधवार को एफआइआर दर्ज करवा दी।
