
इंदौर 02 अक्टूबर, 2023 कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देशन में इंदौर जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। आदेशानुसार आबकारी विभाग द्वारा दो अक्टूबर को ड्राय डे पर कार्यवाही की गई। जिसमें मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मांगलिया क्षेत्र के महादेव सराय बजरंगनगर में इंदिरा बाई के रिहायशी मकान पर दबिश देकर 20 पेटी अवैध देशी मदिरा प्लेन की जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क, 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया।
बताया गया कि इसी प्रकार एक अक्टूबर को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पालदा अभिलाषा नगर मेन रोड से काले रंग की मोटर साइकिल पैशन प्रो क्रमांक एमपी 09 वी.क्यू. 5598 से अवैध रूप से प्लास्टिक की बोरी में से देशी मदिरा की 06 पेटी परिवहन करते वाहन चालक वीरू पिता हीरालाल जाटव उम्र 34 वर्ष निवासी शिव नगर थाना आजाद नगर और पीछे बैठे लक्की पिता रमेश मीणा को गिरफ्तार किया। बरामद मदिरा एवं वाहन को जप्त किया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसी प्रकार लोहामंडी ब्रिज से एक दोपहिया वाहन जुपिटर क्रमांक एमपी 09 झेड.सी. 7092 का पीछा करने पर अज्ञात वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वाहन से 06 पेटी देशी मदिरा बरामद होने से वाहन और मदिरा जप्त कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क,34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त तीनों प्रकरणों में समस्त जप्त सामग्री की कीमत लगभग दो लाख 45 हजार रूपये है। आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
