बहन के प्रेम विवाह से नाराज होकर कर दी थी जीजा की हत्या, चार आरोपितों को आजीवन कारावास

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर सत्र न्‍यायालय ने चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्‍यारों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। यह वारदात वर्ष 2020 में हुई थी।

बहन के प्रेम-विवाह से नाराज होकर जीजा की हत्या करने वाले चार हत्यारों को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने हत्यारों पर अर्थदंड भी लगाया है।

वारदात 4 मई 2020 की है। फरियादी अशोक परेता ने परदेशीपुरा पुलिस थाना पर शिकायत दर्ज कराई थी कि सुबह करीब 11.30 बजे उसका लड़का लखन काम पर जा रहा था कि किराना दुकान के पास हत्यारे मनीष पुत्र घनश्याम पलैईया, रजत पुत्र मोहनलाल पलैईया, दुर्गेश उर्फ चाउ पुत्र राजू पलैईया और आकाश उर्फ आशु पुत्र राजू पलैईया सभी निवासी सर्वहारा नगर उसके पास पहुंचे और गालियां देते हुए उसे रोक लिया।

हत्यारे बोले कि तुने हमारी बहन से चुपचाप शादी क्यों कर ली। हम तुझे जिंदा नहीं छोडेंगे। आरोपितों ने लखन को पकड़ा और चाकू से हमलाकर उसे लहूलुहान कर दिया।

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आसपास के लोग पहुंचे तो चारों हत्यारे मौके से भाग निकले। स्वजन लखन को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ठाकुर ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए चारों हत्यारों को आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक रीमा मोरे ने की।

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