जिले में कुल 81 खण्डपीठों का गठन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देशभर में किया जायेगा। जिला न्यायालय इंदौर , तहसील न्यायालय डॉ अंबेडकर नगर, सांवेर , देपालपुर एवं हातोद में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर श्री शिवराज सिंह गवली द्वारा जानकारी दी गई कि नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ 12 सितंबर 2026 को प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला न्यायालय परिसर इंदौर में प्रातः 10:30 बजे किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराकाम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित राजीनामा योग्य 8256 प्रकरण रखे गये हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, संपत्ति कर, बी.एस.एन.एल. एवं अन्य 89000 से भी अधिक प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत आयोजन दिनांक को प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होना संभावित है। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु इंदौर में जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम को सम्मिलित करते हुए 62, तहसील न्यायालय डॉ. अंबेडकर नगर में 11, सांवेर में 04, देपालपुर में 03 एवं हातोद में 01 इस प्रकार कुल 81 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के साथ-साथ राजीनामा योग्य ट्रेफिक चालान प्रकरणों को भी रखा एव निराकरण किया जाएगा।
मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में एवं मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार जलकर एवं संपत्ति कर अधिभार में नेशनल लोक अदालत के संबंध मंल विशेष छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बैंक के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
