गौ माँस का अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने वालों को रासुका में किया निरूद्ध – जेल भेजने के दिए आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने इंदौर जिले में गौ माँस का अवैध रूप से क्रय-विक्रय और परिवहन करने वाले दो कुख्यात आरोपियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने इन दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरूद्ध कर जेल भेजने के आदेश जारी किये हैं। इन दोनों आरोपियों के विरूद्ध अन्य गंभीर प्रकरण भी दर्ज हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा जिन आरोपियों के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है, उनमें बण्डा बस्ती महू के कादिर पिता फतेह मोहम्मद और मोहम्मद आबाद उर्फ कल्ला पिता मोहम्मद अनवर उर्फ अन्ना शामिल हैं। बताया गया कि इन दोनों आरोपियों के विरूद्ध गौ माँस का अवैध रूप से क्रय-विक्रय और परिवहन करने आदि के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही इनके विरूद्ध धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, लोकशांति भंग करने आदि प्रकरण दर्ज हैं।
