इंदौर जिले में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) इंदौर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने मामले में कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना हातोद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनगीर में 17 दिसंबर 2025 को सर्वे नंबर 26 स्थित भूमि पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था। दबिश देकर मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखे एवं संबंधित सामग्री बरामद की गई थी। यह सामग्री बिना वैध अनुमति के रखी गई थी, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।
जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी-09-एजी-2508 तथा एक अन्य वाहन के माध्यम से अवैध पटाखों के परिवहन और भंडारण की जानकारी सामने आई। मामले में रंजीत पिता सुरेंद्र सिंह ठाकुर निवासी रूखमणी नगर इंदौर, सागर पिता नंदकिशोर प्रजापत निवासी हम्माल कॉलोनी इंदौर, विजय सिंह पिता दौलत सिंह निवासी ग्राम कुंडला जिला रतलाम सहित अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। जांच के दौरान मुख्य आरोपी राहुल पिता रमेश अग्रवाल निवासी विद्या पैलेस कॉलोनी छोटा बांगड़दा, इंदौर का नाम भी प्रकरण में जोड़ा गया।
उक्त मामले में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 7 सहित अन्य प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने आज आदेश जारी करते हुए आरोपियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण और परिवहन के मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
