श्रम विभाग के सचिव एवं श्रमायुक्त के दिशा-निर्देशानुसार आज मांगलिया डिपो, इंदौर में मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक दिवसीय श्रमिक स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य मोटर यातायात श्रमिकों को उनके अधिकारों और श्रम कानूनों की जानकारी देना था।
शिविर में न्यूनतम वेतन, उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान, बोनस, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, कार्य के घंटे, ओवरटाइम एवं साप्ताहिक अवकाश जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रमिकों ने इन विषयों पर जिज्ञासापूर्वक प्रश्न किए और श्रम विभाग के अधिकारियों ने सरल एवं प्रभावी ढंग से उत्तर दिए।
शिविर में श्रम निरीक्षक श्री आर.एस. ठाकुर, श्री प्रवेश गुप्ता एवं श्री छोटेलाल साहू की उपस्थिति रही। उन्होंने प्रतिभागियों को श्रमिक कानूनों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया और श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
शिविर के अंत में श्रमिकों ने ऐसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह शिविर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की दिशा में एक सराहनीय पहल के रूप में देखा गया।
