इंदौर में मनमाना किराए पर रोक लगाने के उद्देश्य से ई-रिक्शा के किराये का निर्धारण.संभागायुक्त श्री दीपक सिंह द्वारा आदेश जारी.

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर शहर में 4+1 या इससे अधिक की क्षमता के संचालित ई-रिक्शा के किराये दर का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं संभागायुक्त श्री दीपक सिंह द्वारा आदेश किया गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि यात्रियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ई-रिक्शा संचालकों द्वारा मनमाना किराया लिया जा रहा है, किराए में असमानताएं हैं । संभागायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इंदौर संभाग श्री दीपक सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार ई-रिक्शा पैसेंजर बैठक क्षमता 4 या इससे अधिक के लिए प्रथम दो किलोमीटर अथवा उसके भाग के लिए 10 रुपये प्रति यात्री तत्पश्चात प्रति यात्री प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिए पाँच रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने ई-रिक्शा पैसेंजर संचालकों से कहा है कि वे स्वीकृत किराये की दर अनुसार ही यात्रियों से किराया लेंवे। उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

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