31 दिसंबर को लेकर इंदौर में पुलिस ने प्लानिंग की है। होटल, पब, बार, फॉर्म हाउस, मैरिज गार्डन संचालकों को बताया कि उन्हें 31 दिसंबर को क्या करना है और कैसे करना है। इसके साथ ही उन्हें कई दिशा-निर्देश दिए है।
दरअसल, 31 दिसंबर यानी नए साल को देखते हुए सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक के सुचारू संचालन और ध्वनि नियंत्रण को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने इंदौर पुलिस को सभी से समन्वय कर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा। जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों सहित कुछ थाना प्रभारियों के साथ मिलकर बार-पब, होटल, फॉर्म हाउस, मैरिज गार्डन संचालकों के साथ चर्चा की। खासतौर पर विजय नगर, बायपास सहित अन्य छोटे-बड़े होटल,बार-पब संचालकों को बुलाया। इसमें करीब 150 लोग शामिल हुए। इसमें पुलिस अधिकारियों ने दोनों बातें बताई यानी इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है।
क्या करना है
वैध लाइसेंस, परमिट और अनुमति पत्र परिसर में प्रदर्शित रखे।
निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करें।
शराब परोसने के लिए आबकारी नियमों का पूरा पालन करें।
पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों और sop का अनुपालन करें।
सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए
एंट्री गेट पर आईडी कार्ड चेक किए जाए।
एंट्री करने वाले के आईडी कार्ड की फोटो कॉपी और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिया जाए।
एंट्री गेट पर सुरक्षा जांच एवं बैक चेकिंग करें।
आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे।
सीसीटीवी कैमरे चालू रखें और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखे।
प्रशिक्षित बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड तैनात रखे।
अग्रि सुरक्षा उपकरण सक्रिय अवस्था में रखे।
बंद परिसर में पटाखों-पिरो आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
आने वाले गेस्ट की संख्या अनुसार 10% महिला/पुरुष वॉलंटियर्स को सुरक्षार्थ रखा जाए।
भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट
क्षमता से ज्यादा लोगों को एंट्री ना दें।
पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित रखे, अवैध पार्किंग ना होने दें।
पार्किंग में पर्याप्त लाइट और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करें।
पार्किंग में अनिवार्य रूप से सुरक्षाकर्मी तैनात करें।
नशे में वाहन चालने वालों को रोकें, कैब ड्राइवर सुविधा उपलब्ध कराएं।
महिला और लोगों की सुरक्षा
महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करें।
किसी भी प्रकार की अशोभनीय हरकत को तुरंत रोके।
शिकायत/सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करें।
महिला सुरक्षाकर्मी अनिवार्य रूप से तैनात करें।
पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि क्या नहीं करना है
बिना अनुमति लाइव म्यूजिक, डीजे, डांस शो का आयोजन न करें।
निर्धारित समय के बाद शराब परोसना या प्रोग्राम जारी रखना मना है।
नाबालिगों को शराब परोसना या एंट्री देना सख्त अपराध है।
ज्यादा तेज आवाज में संगीत न बजाएं।
अश्लील नृत्य, आपत्तिजनक प्रदर्शन या भड़काऊ गतिविधियां न हों।
मारपीट, हुड़दंग या झगड़े की स्थिति को नजरअंदाज न करें।
नशे की हालत में लोगों को वाहन चलाने न दें।
किसी भी प्रकार का हथियार, नशीला पदार्थ परिसर में प्रवेश न करने दें।
फायर सेफ्टी या आपात निकास को बाधित न करें।
पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों से असहयोग न करें।
सीसीटीवी, लाइटिंग या सुरक्षा व्यवस्था जानबूझकर बंद न रखें।
पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि विवाद होने या कोई अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस और इमरजेंसी नंबर आवश्यक रूप से प्रदर्शित करें। निर्देशों का सख्ती से पालन करने होगा अगर नियमों का उल्लंघन करते मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण, सीलिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना के संबंध में पूरी जिम्मेदारी आयोजक प्रबंधक की होगी।
