सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों को बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराये जाये

By Abhishek Raghuvanshi
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कलेक्टनर श्री शिवम वर्मा ने निर्देश दिए है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सार्वजनिक भवनों में बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराये जाए। भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। इंदौर जिले में समस्त शासकीय अशासकीय सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों को बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए रेम्प, रेलिंग, बाधारहित टायलेट, ब्रेल साइनेस इत्यादि की व्यवस्थाओं के साथ-साथ परिवहन, डिजीटल और संचार प्रणाली के अंतर्गत बस, ट्रेन, हवाई अड्डे, डिजीटल प्लेटफॉर्म (वेबसाइट,ऐप्स) और संचार प्रणाली में व्यवस्थाऍ दिव्यांगजनों के अनुरूप सुनिश्चित की जाय। समस्त सार्वजनिक शासकीय/अशासकीय भवनों में दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित किया जाय। किसी भी सार्वजनिक भवन में यदि दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं सुगम्य आवागमन व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो संबंधित भवन प्रभारी के विरूद्ध दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानो के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा इन्दौर जिले के 42 सार्वजनिक भावनों में दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाकर संचालनालय द्वारा पी.आई. यू पीडब्ल्ल्यूडी के माध्यम से निर्माण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है।
सामाजिक न्याय संचालनालय द्वारा निर्माण कार्य की कुल लागत राशि 1852.68 लाख रुपये के विरूद्ध पीआईयू को प्रदाय की गई राशि 248.66 लाख रुपये का उपयोग उनके द्वारा किया जा चुका है, शेष राशि 1562.02 लाख रुपये का आबंटन अपेक्षित है। इस राशि के मान से अब कार्य कराये जाना है इसके लिए प्रस्ताव मंगाए गए हैं।

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