तीन आरोपियों ने एक महिला के मुंह पर ब्लेड से हमला किया, उससे मारपीट भी की। अपर सत्र न्यायालय ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चालान पेश किया था। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्रसिंह कुशवाह की कोर्ट के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। 7 जून 2023 को आरोपी उज्ज्वल, कपिल, भीम सिंह महिला के घर के पास पहुंचे और अपशब्द कहने लगे। महिला बाहर आकर आरोपियों को टोकने लगी तो कपिल ने जेब से ब्लेड निकालकर महिला के गालों पर मार दी। इससे खून बहने लगा। वहीं उज्ज्वल और भीम उससे मारपीट करने लगे। महिला ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत की। कोर्ट ने सुनवाई में तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
