इंदौर, दिनांक 04.09.2025 :
होप टेक्सटाइल मिल मामले में सरकार को आज बड़ी राहत प्राप्त हुई है। माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर ने मिल प्रबंधन द्वारा कलेक्टर इंदौर के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रणय वर्मा की पीठ में हुई।
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आनंद सोनी ने विस्तृत व ठोस तर्क रखते हुए यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास वैधानिक रूप से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, अतः सीधे उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना विधिसम्मत नहीं है।
माननीय न्यायालय ने श्री सोनी के तर्कों से सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय दिया कि याचिका प्रचलन योग्य नहीं है और इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध वैधानिक उपायों को दरकिनार कर प्रत्यक्ष रूप से दायर की गई याचिका स्वीकार्य नहीं है।
इस फैसले से सरकार को महत्वपूर्ण राहत मिली है और कलेक्टर, इंदौर द्वारा होप टेक्सटाइल मिल के संबंध में पारित आदेश पूरी तरह प्रभावी रहेगा।
न्यायालय का यह निर्णय न केवल इस प्रकरण में सरकार की स्थिति को सुदृढ़ करता है बल्कि भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण नज़ीर प्रस्तुत करता है।
