नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को जोन 22 के वार्ड 31 में नाले से सटी चार मंजिला व्यावसायिक इमारत को ढहा दिया। यहां डॉ. इजहार मुंशी पिता काले खां मुंशी द्वारा पीयू-4 के प्लॉट नंबर 234 पर निर्माण किया जा रहा था। अफसरों ने बताया इमारत स्वीकृत नक्शे और भूमि विकास नियमों के खिलाफ बनाई जा रही थी। नियमानुसार नाले से नौ मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का पक्का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद नाले से सटाकर इमारत खड़ी कर दी गई थी। निर्माण में अवैध तलघर भी शामिल था।
खुले हिस्से में भी कर लिया था निर्माण
आगे और पीछे के खुले हिस्सों को भी पूरी तरह घेरकर पक्का निर्माण कर दिया गया था। इस अवैध निर्माण से भविष्य में नाले की सफाई में बाधा आने की आशंका थी। साथ ही क्षेत्र में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती थी। नगर निगम ने समय-समय पर सूचना पत्र जारी कर निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। कार्रवाई के दौरान रिमूवल अपर आयुक्त लता अग्रवाल, जोनल अधिकारी शिवराज यादव, बबलू कल्याणे और रिमूवल टीम मौजूद रही। गौरतलब है कि डॉ. मुुंशी संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में कार्यरत हैं।
